प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि
इस योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कृषि आदानों की खरीद में सभी किसान परिवारों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है, जो अनुमानित कृषि आय के साथ-साथ घरेलू जरूरतों के लिए भी है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रति वर्ष 6,000 / – रुपये की राशि सीधे कुछ लाभ के अधीन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मोड के तहत पात्र किसानों के बैंक खातों में ऑनलाइन जारी की जाती है।
राज्य नोडल अधिकारी:
भूमि अभिलेख निदेशालय,
ब्लॉक नंबर 28, एसडीए कॉम्प्लेक्स,
कसुम्पटी शिमला प.पू.
टेलीफोन: 91-177-2623678, ईमेल: dlr-hp[at]nic[dot]in
लाभार्थी:
एक भूमिधारक किसान के परिवार को "पति, पत्नी और नाबालिग बच्चों के परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है जो संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार खेती योग्य भूमि के मालिक हैं।" मौजूदा भूमि-स्वामित्व प्रणाली का उपयोग लाभ की गणना के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए किया जाएगा।
लाभ:
इस योजना के तहत देश भर के सभी किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 / - की तीन समान किस्तों में रु .6,000 / - प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है।
आवेदन कैसे करें
https://pmkisan.gov.in/