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सहकारिता विभाग

सहकारिता विभाग के संक्षिप्त ब्योरा

हिमाचल प्रदेश की स्थापना के तुरंत बाद 1948 में सहयोग विभाग स्थापित किया गया था। सहकारी संस्थानों के माध्यम से कम दर पर ब्याज दर पर किसानों को ऋण सुविधा सुनिश्चित करके विभाग का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थों और धन उधारदाताओं द्वारा आम आदमी के शोषण को खत्म करना है। लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें परस्पर लाभ के लिए संगठनों का गठन करने के लिए सशक्तिकरण को सक्षम करने, सहक्रियाओं का निर्माण, और आर्थिक लाभों का संचालन करने के लिए इसमें भी शामिल है।
1956 में अधिनियमित पहली एच.पी. सहकारी समितियों अधिनियम, और इस सहकारी समितियों से पहले सहकारी सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1912 के तहत पंजीकृत किए गए थे। 1966 में राज्य के पुनर्गठन के बाद, एक नया सहकारी समितियों अधिनियम एच.पी. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1968 अधिनियमित किया गया था। साथ ही, एच.पी. राज्य में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए सहकारी समिति नियम, 1971 भी सरकार द्वारा तैयार किए गए थे। सहकारी समितियों के पंजीकरण, वैधानिक, निष्पादन, परिसमापन, निरीक्षण और लेखा परीक्षा के सांविधिक कर्तव्यों को रजिस्ट्रार सहकारी समितियों एच.पी. को सौंपा गया है। या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति
जिला शर्मूर में पंजीकृत 305 सहकारी समितियां हैं जिनमें से 121 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैं और अन्य विभिन्न प्रकार के समाज हैं जैसे परिवहन, विपणन, दूध, आवास, गैर कृषि बचत और ऋण समितियां आदि। सहकारी समिति की 159 उचित मूल्य वाली दुकानें हैं जिला श्रीमोर में सोसायटी जो कि उनके सदस्यों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे हैं।

विभाग द्वारा की गई गतिविधियां

  1. सहकारी समितियों के माध्यम से विशेषकर किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण सुविधा का विस्तार करना।.
  2. सहकारी समितियों के सदस्यों को लाभकारी कीमतों पर अपने उत्पाद बेचने के लिए विपणन सुविधाओं को बढ़ावा देना।
  3. उचित मूल्य पर पी.डी.एस. कार्यक्रम के तहत उपभोक्ता वस्तुओं, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने के लिए।
  4. कारीगरों, शिल्पकारों और समाज के कमजोर वर्गों के कौशल को अद्यतन करने के लिए औद्योगिक गतिविधियों में लगे हुए हैं और उन्हें अपने उपज मदद करना
  5. सभी व्यक्तियों को एक साथ आने और सहकारी समितियों के गठन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों जैसे बागवानी, फूलों की खेती, मत्स्य पालन, आवास, ऊन, कुक्कुट, श्रम और निर्माण, डेयरी और पर्यटन आदि में लाभान्वित करने के लिए सक्षम करें।
  6. सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उत्पादन का विपणन।
  7. सहकारिता के माध्यम से उर्वरकों, बीज और अन्य कृषि आदानों का वितरण।

विभाग द्वारा की गई गतिविधियां

  1. आईआरडीपी / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति परिवारों के नए नामांकित सदस्य को नामांकन सब्सिडी, एक शेयर के मूल्य के बराबर लाभार्थियों को सहकारी समितियों के सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाता है।
  2. जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत उपभोक्ता / विपणन गतिविधियों में लगे समाज को प्रदान की जाने वाली प्रबंधकीय सब्सिडी / ब्याज सब्सिडी और कार्यशील पूंजीगत सब्सिडी।
  3. आईआरडीपी परिवारों को ब्याज सब्सिडी सहकारी समितियों के माध्यम से इन परिवारों द्वारा प्राप्त कृषि ऋण (एसटी / एमटी) की समय पर मंजूरी के लिए प्रोत्साहन के रूप में 8% प्रदान किया जा रहा है।
  4. अपनी पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए सामग्रियों को शेयर पूंजी उपलब्ध कराने के जरिए राज्य की वार्षिक योजना के अंतर्गत विभिन्न सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों का सारांश विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय ब्लॉक स्तर पर हैं जहां निरीक्षक, सहकारी समितियां नियुक्त की गई हैं।

कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है:

विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय खण्ड स्तर पर हैं जहां निरीक्षक, सहकारी समितियां नियुक्त की गई हैं। इन कार्यालयों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. संख्या खण्ड का नाम खण्ड कार्यालय पता
1.  नाहन खण्ड निरीक्षक, सहकारी समितियां, नाहन
2. पॉँवटा साहिब खण्ड  निरीक्षक, सहकारी समितियां, पॉँवटा साहिब
3.  पच्छाद खण्ड  निरीक्षक, सहकारी समितियां, पच्छाद
4.  संगडाह खण्ड  निरीक्षक, सहकारी समितियां, संगडाह
5.  शिलाई खण्ड निरीक्षक, सहकारी समितियां,शिलाई
6.  राजगढ़ खण्ड  निरीक्षक, सहकारी समितियां, राजगढ़

संपर्क जानकारी

सहायक पंजीयक, सहकारी सभाएंेे , जिला सिरमौर स्थित नाहन
टेलीफोन / फैक्स: 222221
ई मेल :  arcs.sir.hp[at]gmail[dot]com